पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है और लगभग 24 हजार नौकरियां भी रद्द कर दी हैं. इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपये तक घूस लेने का आरोप हैं. इस कार्रवाई को ममता सरकार पर बड़ा झटका माना जा रहा है.
दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले में अब तक पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल पदाधिकारियों के साथ ही राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं. कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों इस भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही है.
क्या है शिक्षक भर्ती घोटाला?
कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच में जुटी हुई है. जांच के दौरान प्रसन्ना रॉय का नाम सामने आया था, जिसके बाद पिछले वर्ष दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कोलकाता में चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारियों सहित अन्य लोगों के घर और ऑफिस पर रेड की थी. इसी मामले में आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल कांग्रेस के नेता, राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारी जेल में बंद हैं.
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