Delhi Liquor Scam: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने BRS नेता के. कविता की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 6 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने 8 अप्रैल को कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लांड्रिंग के मामले में कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है.
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के. कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. कविता को CBI ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाला मामले में कविता भी साजिश में शामिल थी. इसके पहले कविता शराब घोटाले के मनी लांड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में थी. सीबीआई ने इस मामले में कविता से 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी. कोर्ट ने 5 अप्रैल को सीबीआई को कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी.
ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था, लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
हिन्दुस्थान समाचार
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