सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट से पर्ची मिलान को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. वीवीपीएटी के साथ ईवीएम पर डाले गए वोटों के 100 प्रतिशत सत्यापन की मांग करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया है.
इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की. पीठ ने इस संबंध में दायर कई जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है. आपको बता दें कि एसोसिएशन फार डेमेक्रेटिक रिफार्मस (एडीआर) संस्था और कुछ अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से 100 प्रतिशत मिलान की मांग की थी.
कोर्ट ने ये साफ कर दिया की मतदान के लिए ईवीएम मशीन से वोटिंग जारी रहेगी. ईवीएम-वीवीपैट का 100 प्रतिशत मिलान नहीं किया जाएगा. 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी.
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने पीठ के समक्ष कहा था कि ईवीएम और वीवीपैट में किसी तरह की छेड़छाड़ की संभवना नहीं है. आयोग ने मशीनों की सुरक्षा, उन्हें सील करने और उनकी प्रोग्रामिंग के बारे में भी न्यायालय को अवगत कराया था.
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