जमीन धोटाले के अंतर्गत आने वाले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर 6 मई तक जवाब मांगा है.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट किया कि झारखंड हाई कोर्ट इस बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर सकता है.
बता दे कि सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगया कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया है. सोरेन ने हाई कोर्ट द्वारा फैसला न सुनाने के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाते हुए अंतरिम जमानत देने की मांग की थी.
गौरतलब है कि ईडी ने जमीन घोटाले के केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हेमेंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था.
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