प्रयागराज: मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मंगलवार को मंदिर पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस की गई. मंदिर पक्ष की ओर से दावा किया गया की ढाई एकड़ में बना शाही ईदगाह कोई मस्जिद नहीं है. ईदगाह में केवल सालभर में दो बार नमाज पढ़ी जाती है जबकि मस्जिद में दिनभर में पांच बार नमाज होती है.
कहा गया कि शाही ईदगाह का पूरा ढाई एकड़ का एरिया भगवान का गर्भगृह है. सियासी षड्यंत्र के तहत ईदगाह का निर्माण कराया गया. प्रतिवादी के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है. सीपीसी के आदेश सात नियम 11 इस वाद में लागू नहीं होता है. कोर्ट ने बहस पूरी न होने की वजह से सुनवाई को बुधवार तक के लिए टाल दिया.
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने मामले में अलग-अलग पक्षकारों को सुनने के बाद अपनी-अपनी आपत्तियों को दाखिल करने का समय दिया. इसके साथ ही सुनवाई को 30 अप्रैल तक के लिए टाल दिया था. भगवान श्रीकृष्ण विराजमान एट कटरा केशव देव की ओर से दाखिल कुल 18 वादों पर न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में पक्षकारों की ओर से आपत्तियों को दाखिल करने का समय मांगा गया था.
हिन्दुस्थान समाचार
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