अमेरिका ने रुस पर बड़ा आरोप लगाया है. अमेरिका का कहना है कि रूस ने रासायनिक हथियार संधि (सीडब्ल्यूसी) का उल्लंघन करते हुए यूक्रेनी बलों के खिलाफ रासायनिक हथियार क्लोरोपिक्रिन का इस्तेमाल किया है.
अमेरिका के सरकारी विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम अपने आकलन के अलावा यह निश्चय करते हैं कि रूस ने यूक्रेन में युद्ध के तरीके के रूप में दंगा नियंत्रण एजेंटों का इस्तेमाल किया है, जो कि सीडब्ल्यूसी का भी उल्लंघन है. ऐसे रसायनों का उपयोग एक अलग घटना नहीं है, और संभवतः रूसी सेनाओं की यूक्रेनी सेनाओं को गढ़वाले स्थानों से हटाने और युद्ध के मैदान पर सामरिक लाभ हासिल करने की इच्छा से प्रेरित है.
विभाग ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के प्रति अपने दायित्वों के प्रति रूस की निरंतर उपेक्षा को एलेक्सी नवलनी और सर्गेई और यूलिया स्क्रिपल को नोविचोक तंत्रिका एजेंटों के साथ जहर देने की उसकी कार्रवाई के रूप में देख सकते हैं.
The Department of State has made a determination under the CBW Act that Russia has used the chemical weapon chloropicrin against Ukrainian forces in violation of the Chemical Weapons Convention (CWC): US State Department pic.twitter.com/2u0qZ1jfIl
— ANI (@ANI) May 2, 2024
अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध
ऐसे में अमेरिका ने रासायनिक और जैविक हथियार नियंत्रण और युद्ध उन्मूलन अधिनियम 1991 के तहत रूस को रासायनिक और जैविक हथियार सप्लाई करने वालों पर प्रतिबंध लगाए हैं. विभान ने बताया कि इसके लिए ट्रेजरी विभाग के समन्वय में, राज्य विभाग रूस के रासायनिक और जैविक हथियार कार्यक्रमों से जुड़ी तीन रूसी संघ सरकारी संस्थाओं और ऐसी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने वाली चार रूसी कंपनियों को नामित किया है.
राजकोष विभाग एक नियम के अनुसार, रूस के रासायनिक और जैविक हथियार कार्यक्रमों में शामिल सैन्य संस्थानों के लिए वस्तुओं की खरीद में शामिल तीन संस्थाओं और दो व्यक्तियों को अलग से नामित किया है.
अमेरिका ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आज रूस पर उसकी विदेशी आक्रामकता और आंतरिक दमन दोनों के लिए अतिरिक्त लागत लगाने के लिए 280 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.
अमेरिका ने इस कार्रवाई में, राज्य विभाग 80 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा रहा है, जिनमें रूस की भविष्य की ऊर्जा, धातु और खनन उत्पादन और निर्यात क्षमता का विकास; प्रतिबंधों की चोरी और हेराफेरी; और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की रूस की क्षमता को आगे बढ़ाना शामिल हैं.
सीबीडब्ल्यू अधिनियम के अनुसार, विभाग विदेशी सैन्य वित्तपोषण, अमेरिकी सरकार की क्रेडिट लाइन और रूस जाने वाले रक्षा लेखों और राष्ट्रीय सुरक्षा-संवेदनशील वस्तुओं के निर्यात लाइसेंस पर फिर से प्रतिबंध लगा रहा है. विभाग रूस के रासायनिक और जैविक हथियार कार्यक्रमों से जुड़ी तीन रूसी सरकारी संस्थाओं और ऐसी संस्थाओं में योगदान देने वाली चार रूसी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा रहा है.
इन कार्रवाइयों के बीच, विभाग रूसी दंड कॉलोनी IK-3 में एलेक्सी नवलनी की मौत के संबंध में अतिरिक्त तीन व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगा रहा है.
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