Delhi Liqour Scam: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की नियमित जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 6 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 24 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने 8 अप्रैल को के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
फिलहाल के. कविता न्यायिक हिरासत में हैं. कोर्ट ने 5 अप्रैल को सीबीआई को के. कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी. सीबीआई ने कविता से 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी. इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला की साजिश में के. कविता भी शामिल थीं. इसके पहले के. कविता आबकारी घोटाला के मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थी.
ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद 15 मार्च को हैदराबाद में छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
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हिन्दुस्थान समाचार
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