जमीन घोटाले मामले के आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान हेमंत सोरेन (बचाव पक्ष) और ईडी की ओर से कोर्ट में लिखित बहस जमा किया गया. शनिवार (4 मई) को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया. अदालत ने सुरक्षित आदेश पर 10 मई को फैसला की तिथि निर्धारित की है.
इससे पहले 30 अप्रैल को हेमंत सोरेन की जमानत पर दोनों पक्षों की ओर से लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक बहस हुई थी. बहस के दौरान एक तरफ बचाव पक्ष की ओर से हेमंत सोरेन को जमानत देने के लिए दलीलें पेश की गई. वहीं दूसरी तरफ ईडी की ओर से उनकी दलीलों का पुरजोर विरोध किया गया.
जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिवक्ता के माध्यम से 15 अप्रैल को जमानत याचिका दाखिल की है. इस केस के प्रमुख आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाईं अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं. हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 जनवरी की रात इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार कर लिया था. मामले में अफसर अली, अंतू तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है. मामले में ईडी की ओर से चार्जशीट भी दाखिल का चुका है.
हिन्दुस्थान समाचार
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