राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बुधवार को प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन के एक शीर्ष आतंकवादी की छह अचल संपत्तियों को कुर्क किया है. एनआईए की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आतंकवादी आसिफ अहमद मलिक की संपत्तियां भूमि पार्सल मीरपोरा पुलवामा में स्थित हैं. इन्हें एनआईए विशेष अदालत जम्मू के आदेश पर कुर्क किया गया है. आसिफ अहमद मलिक को 31 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से हथियार, गोला.बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए थे. एनआईए ने 27 जुलाई 2020 को आईपीसीए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 की विभिन्न धाराओं के तहत उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. वह वर्तमान में एनआईए की विशेष अदालत जम्मू में सुनवाई कर रहा है.
एनआईए के बयान के अनुसार यह मामला आतंकवादियों के परिवहन, सीमा पार से कश्मीर में घुसपैठ और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी गुर्गों से हथियार, विस्फोटक आदि जब्त करने से संबंधित है. जैश-ए-मोहम्मद जिसका अर्थ है मुहम्मद की सेना मौलाना मसूद अजहर द्वारा 2000 में बनाया गया एक आतंकवादी समूह है और इसका मुख्यालय पाकिस्तान के बहावलपुर में है. अपनी स्थापना के बाद से जैश-ए-मोहम्मद ने भारत में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है जिसमें जम्मू.कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है. अब तक एनआईए ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत जम्मू-कश्मीर में 109 संपत्तियों को जब्त किया है.
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हिन्दुस्थान समाचार
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