भारत की शीर्ष अदालत यानि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. सोमवार (13 मई) को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि इस पर दिल्ली के एलजी एक्शन ले सकते हैं और यह एलजी पर निर्भर है कि वह क्या फैसला लेते हैं.
SC ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने फैसले पर कहा, ‘यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि वह चाहें तो कार्रवाई करें, न चाहें तो न करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे.’
कोर्ट ने यह भी कहा कि यह औचित्य का मामला है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.
दरअसल, शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता कांत भाटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई थी. बता दें कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका कोर्ट में दायर की गई थी.
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