हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र में 8 फरवरी 2024 को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने जांच के बाद हिंसा में शामिल सभी 107 आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत मामला दर्ज कर दिया है.
इन 107 आरोपियों में हल्द्वानी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और इसका बेटा मोईद मलिक भी शामिल है. इन सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.
अब्दुल मलिक समेत 36 लोगों के खिलाफ UAPA पहले ही लगा
बता दें कि पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत 36 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत 26 फरवरी को ही कार्रवाई कर दी थी. तो वहीं अब जेल में बंद 71 अन्य आरोपियों के तहत यूएपीए के तहत धारा जोड़ी है. उस मामले में पुलिस ने अलग-अलग कुल 3 मुकदमें दर्ज किए हैं. तो वहीं बीते शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय हल्द्वानी में 98 आरोपियों को पेश किया गया था. जिसके बाद 28 दिनों के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने बढ़ा दिया था.
क्या है पूरा मामला?
8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ नगर निगम की टीम अब्दुल मलिक के बगीचे में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बनाए गए नमाज स्थल और मदरसा हटाने के लिए गई थी. इस दौरान पुलिस और नगर निगम के लोगों पर पथराव किया और हिंसा की गई. आगजनी और पथराव में पुलिस के जवान के साथ-साथ काफी संख्या में अधिकारी और पत्रकार घायल हुए थे. इसके अलावा सरकारी एवं निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया था.
पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान हल्द्वानी नगर निगम को हुआ था. जहां उपद्रवियों ने नगर निगम और पुलिस के कई गाड़ियों को आग से हवाले कर दिया था. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए काफी संख्या में उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था, जो अभी भी जेल में बंद है.
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