बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक हैरान करने वाला फैसला सुनाते हुए फर्जी OBC सर्टिफिकेट से MBBS की पढ़ाई करने वाली लुबना शौकत को बड़ी राहत दी है. दरअसल, लुबना ने फर्जी OBC सर्टिफिकेट के आधार पर मुंबई के एक शीर्ष कॉलेज में MBBS डिग्री कॉलेज में एडमिशन प्राप्त किया था. हालांकि, बाद में जब इस मामले का खुलासा हुआ तो छात्रा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कॉलेज को ये निर्देश देने की मांग की थी कि उसकी डिग्री को रद्द न किया जाए.
कोर्ट ने राहत देते हुए की टिप्पणी
कोर्ट ने देश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए साल 2012 में गलत तरीके से ओबीसी-नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र के आधार पर MBBS लेने वाली लुबना शौकत को राहत दी है. कोर्ट ने लुबना की डिग्री रद्द न करने का आदेश देते हुए टिप्पणी भी की है. कोर्ट ने कहा, “इसका प्रवेश रद न करें, क्योंकि उसने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है. हमारे देश में वैसे ही आबादी के मुकाबले डॉक्टरों की कमी है और इसकी डिग्री वापस लेना एक राष्ट्रीय क्षति होगी, क्योंकि हम एक डॉक्टर से वंचित हो जाएंगे.”
कोर्ट ने आगे कहा, “यदि चिकित्सा पेशा झूठी जानकारी की नींव पर आधारित है, तो यह निश्चित रूप से महान पेशे पर एक धब्बा होगा. किसी भी छात्र को झूठ के आधार पर अपनी नींव नहीं बनानी चाहिए.”
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