नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने के कविता के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 31 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया.
कोर्ट आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 28 मई को सुनवाई करेगा. ईडी ने 17 मई को सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया है. ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें बीआरएस नेता कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया है.
इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार होने वाले लोगों में मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता कविता शामिल हैं. इसमें केजरीवाल फिलहाल एक जून तक की अंतरिम जमानत पर हैं जबकि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है.
हिन्दुस्थान समाचार
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