रांची (झारखंड)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार राज्य के कांग्रेस नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि समाप्त होने पर कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत से आलमगीर आलम को सात दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी। इसका आलमगीर आलम के अधिवक्ता ने विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने ईडी को फिर से पूछताछ के लिए पांच दिनों की रिमांड की मंजूरी दी।
इससे पूर्व ईडी ने दो दिनों के पूछताछ के बाद 15 मई की देर शाम आलमगीर आलम को पूछताछ के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने मंत्री को 16 मई को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने उन्हें एक दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और छह दिनों के रिमांड की मंजूरी दी थी। इसके बाद 17 मई को जेल से मंत्री को ईडी ने छह दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने बीते पांच मई को टेंडर कमीशन घोटाले में मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने संजीव लाल के नौकर जहांगीर और बिल्डर मुन्ना सिंह के ठिकानों से कुल 35.23 करोड़ रुपये नकदी बरामद किये थे।
इस मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए पांच मई की देर रात को आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद ईडी ने दोनों को कोर्ट में पेश किया और रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। बीते मंगलवार को दोनों की रिमांड अवधि समाप्त होने पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
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