अभिनेत्री लैला खान और उसके परिवार के मर्डर केस में अब मुंबई सत्र न्यायालय की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया हैं. इस पूरे केस में आरोपी परवेज टाक को मौत की सजा सुनाई गई है. अदालत की तरफ से 13 साल बाद इंसाफ करते हुए यह फैसला सुनाया है. जिसमें पहले परवेज टाक को सबूत नष्ट करने के लिए दोषी ठहराया गया था.
सौतेले पिता ने साल 2011 में लैला, उसकी मां और सभी भाई-बहनों का मर्डर कर दिया था साथ ही सभी लाशों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था.
लैला के असली पिता नादिर पटेल ने सभी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. वहीं कई महीनों की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को साल 2012 में जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया था इसमें वहां की पुलिस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था. आरोपी को बाद में मुंबई पुलिस को सौंप दिया था.
केस के सामने आने के बाद शुरु में आतंकी घटना से जुड़े एंगल को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा था, जिसके लिए महाराष्ट्र एटीएस ने भी मामले की गहराई से जांच की. बाद में एटीएस ने इसे नकार दिया और केवल हत्या का मामला बताया. पुलिस के मुताबिक टाक को लगता था कि सेलिना और और उसका परिवार उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करता था. उसके मुताबिक सेलिना अपने दूसरे पति शेख को सारी संपत्ति सौंपना चाहती थी और धीरे-धीरे दोनों के बीच की नजदीकियां भी बढ़ रही थी जोकि परवेज को पसंद नहीं आईं.
ऐसी तमाम वजहों से परवेज ने हत्या का प्लान किया. प्लान के मुताबिक उसने सेलिना की हत्या कर दी थी मगर, लैला और परिवार के बाकी लोगों की भी हत्या करनी पड़ी क्योंकि उन लोगों ने उसे मर्डर करते हुए देख लिया था.
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