दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करे से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने देर से आवेदन करने पर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करें. मुख्य केस सुनने वाली बेंच के एक सदस्य पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे. तब आपने क्यों मांग नहीं रखी.
केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें गंभीर बीमारी है और उनका पीईटी-सीटी स्कैन किया जाना है. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए दो जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और 50 हजार रुपये के जमानती के आधार पर जमानत दी थी. 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने उसी दिन देर शाम पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
कमेंट