दिल्ली पुलिस ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले में मंगलवार (28 मई) को आरोपित आफताब के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की है. दिल्ली पुलिस ने करीब तीन हजार पेजों की चार्जशीट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला की कोर्ट में दाखिल की. चार्जशीट में घटना के दौरान गूगल लोकेशन और सर्च हिस्ट्री का जिक्र किया गया है. इसके अलावा चार्जशीट में डिजिटल और फोरेंसिक रिपोर्ट को शामिल किया गया है. साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज मनीषा खुराना कक्कड़ ने 9 मई, 2023 को आफताब पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201( सबूतों को नष्ट करने) के तहत आरोप तय किये थे.
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आफताब ने सोच समझ कर इस घटना को अंजाम दिया है. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि परिस्तिथिजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि श्रद्धा और आफ़ताब का लिव-इन रिलेशन हिंसक था. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि श्रद्धा प्रैक्टो ऐप के जरिये डॉक्टरों से परामर्श भी ले रही थी. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में श्रद्धा की काउंसलिंग का वीडियो प्ले कर दिखाया था, जिसमें श्रद्धा कह रही थी कि आफताब उसको खोज लेगा और मार देगा.
दिल्ली पुलिस ने कहा था कि श्रद्धा और आफ़ताब का लिव इन रिलेशन हिंसक था. इतना ही नहीं श्रद्धा ने आरोप भी लगाया था कि आफताब उसको मारता और गाली देता था. श्रद्धा को मारकर टुकड़ों में काटने की भी धमकी देता था और तो और आफताब ने उसे मारने की भी कोशिश की थी. दिल्ली पुलिस ने कहा था जांच के दौरान पुलिस को श्रद्धा की हड्डी, जबड़ा, और खून के निशान मिले. श्रद्धा के खून फ्रीज और कमरे की अलमारी में लगे हुए मिले.
साकेत कोर्ट ने 7 फरवरी, 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था. दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी, 2023 को 6629 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में आफताब को एकमात्र आरोपित बनाया गया है. चार्जशीट में करीब सौ गवाहों के अलावा फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को आधार बनाया गया है. आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर करीब 30 टुकड़े कर दिए थे. उसके शव के टुकड़ों को फ्रीज में रखा हुआ था. वो शव के अंगों को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर फेंकता था. बाद में पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया.
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हिन्दुस्थान समाचार
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