समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को एक और मामले में सजा सुनाई गई. रामपुर के डूंगरपुर केस में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई. डूंगरपुर प्रकरण में अबरार नाम के व्यक्ति ने आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार समेत 3 लोगों के खिलाफ 6 दिसंबर 2019 को थाना गंज में एक मुकदमा दर्ज कराया था.
वादी अबरार के अनुसार आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार ने उनके साथ मारपीट की. घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी. इसके साथ ही उनके मकान को तोड़ दिया था. ये घटना 6 दिसम्बर 2016 की थी और 2019 में थाना गंज में मामला दर्ज कराया गया था.
बता दें कि रिटायर सीओ आले हसन खान की पत्रावली इस मामले से अलग कर दी गई, क्योंकि आले हसन का उच्च न्यायालय से स्टे चल रहा है. आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को जमानत मिलने के बाद कल यानि 29 मई को जेल से रिहाई मिली थी. वहीं आज आजम खान को कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई.
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