अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से फिर झटका लगा है. कोजरीवाल को अब तिहाड़ लौटना होगा. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन यानी 5 जून तक के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया.
बता दें कि उनकी अंतरिम जमानत की अवधि आज समाप्त जाएगी और कल केजरीवाल तिहाड़ जेल लौट आएंगे. राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान, ईडी के प्रतिनिधियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने उन्हें अंतरिम जमानत विस्तार याचिका दायर करने से रोक दिया है, केवल नियमित जमानत याचिका की अनुमति दी है.
एएसजी राजू ने इस बात पर रौशनी डाली कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जमानत केवल तभी लागू होती है जब व्यक्ति हिरासत में हो, जिससे अंतरिम जमानत आवेदन अमान्य हो जाता है क्योंकि सीएम वर्तमान में हिरासत में नहीं हैं. ईडी की ओर से पेश वकील ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने अपने द्वारा कराए जाने वाले मेडिकल टेस्ट की प्रकृति के बारे में तथ्य छिपाए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह की याचिका दायर की थी.
इसके अलावा, ईडी ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि ट्रायल कोर्ट के पास धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 का अनुपालन किए बिना किसी व्यक्ति को रिहा करने का अंतर्निहित अधिकार नहीं है, जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के लिए आरक्षित विशेषाधिकार है.
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