नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टल बैलेट की गिनती के नए नियमों को चुनौती देने वाली वाईएसआर कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच के समक्ष आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें डाक मतपत्रों की गिनती के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका में राहत देने से इनकार कर दिया गया था.
दरअसल, 1 जून को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने कहा कि ये याचिका रिट याचिका की तरह दाखिल नहीं की जा सकती है, आप चुनाव याचिका दाखिल कीजिए.
हिन्दुस्थान समाचार
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