नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम तोड़ने के मामले में आंध्र प्रदेश के मचेरला विधानसभा से विधायक पिनेली रामकृष्णा रेड्डी को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक के आदेश पर सवाल उठाया है. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में अंतरिम सुरक्षा कैसे दी जा सकती है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे तो ये सिस्टम का मजाक बन जाएगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट में रेड्डी द्वारा ईवीएम तोड़े जाने का वीडियो प्ले किया गया. वीडियो दिखाए जाने के बाद रेड्डी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि ये वीडियो किसका है हम नहीं जानते हैं. ये आधिकारिक वीडियो नहीं है. तब जस्टिस मेहता ने कहा कि कुछ फोटो भी हैं. तब विकास सिंह ने कहा कि रेड्डी 4 जून को मतगणना के दौरान मतगणना स्थल पर नहीं जाएंगे. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो रेड्डी की याचिका पर 6 जून को कानून के मुताबिक फैसला करें.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट तेलुगूदेशम पार्टी के पोलिंग एजेंट की ओर से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. एक याचिका में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से रेड्डी को दी गई अंतरिम सुरक्षा निरस्त करने की मांग की गई थी और दूसरी याचिका में कहा गया था कि वीडियो में साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि रेड्डी ईवीएम को तोड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
हिन्दुस्थान समाचार
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