ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका का विरोध किया है. राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 14 जून को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा कि ईडी के जवाब की कॉपी हमें थोड़ी देर पहले मिली है, इस तरीके पर हमें आपत्ति है. कोर्ट ने भी ईडी के इस तरीके पर आपत्ति जताई. तब ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हमारे पास केजरीवाल के अलावा भी कई मामले हैं, जिनको हमें देखना होता है. तब एन हरिहरन ने इस मामले पर ग्रीष्मावकाश के दौरान ही सुनवाई करने की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 जून को नियत करने का आदेश दिया.
इसके पहले 5 जून को कोर्ट ने केजरीवाल की 7 दिनों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो केजरीवाल के स्वास्थ्य संबंधी जरूरी टेस्ट कराएं. फैसला सुनाने के दौरान केजरीवाल के वकील ने उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई थी. तब कोर्ट ने कहा था कि आपको जब भी स्वास्थ्य की चिंता होगी, आप कोर्ट आ सकते हैं.
कोर्ट ने 30 मई को केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है. इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी है.
गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था.
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हिन्दुस्थान समाचार
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