सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यलय को खाली करने की समय सीमा बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक AAP को कार्यलय खाली करने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि 4 मार्च को कोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए 15 जून तक पार्टी कार्यलय खाली करने का निर्देश दिया था. हालांकि, अब जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने कार्यलय को खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी है.
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