मेडिकल में दाखिले से जुड़ी NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम) परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आज यानी मंगलवार (11 जून) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर NEET (UG) 2024 को रद्द करने की मांग की थी. हालांकि, सुनवाई के दौरान परीक्षा रद्द करने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि काउंसलिंग भी रद्द नहीं होगी.
NTA को कोर्ट ने लगाई फटकार
हालांकि, इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को जमकर फटकार लगाई है और इसको लेकर NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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