नई दिल्ली: पत्रकार रजत शर्मा ने 4 जून को न्यूज चैनल पर शो के दौरान कथित रूप से कांग्रेस नेता रागिनी नायक को गाली देने के मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और रागिनी नायक के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. रजत शर्मा ने इन आरोपों को मानहानि वाला बताते हुए इन नेताओं के ट्वीट हटाने की अंतरिम मांग की, जिस पर जस्टिस नीना कृष्णा बंसल ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल पर रजत शर्मा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने शो के दौरान रागिनी नायक को गाली दी. रजत शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि रजत शर्मा का शो 4 जून का है जबकि रागिनी नायक ने 10 जून को ट्वीट करते हुए रजत शर्मा पर आरोप लगाया कि उन्होंने ऑन एयर रागिनी नायक को गाली दी. 4 जून का शो 2024 के लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान का था.
मनिंदर सिंह ने कहा कि 6 दिन बाद रागिनी नायक ने जानबूझकर रजत शर्मा के खिलाफ उन्हें बदनाम करने के लिए ट्वीट किया. उस ट्वीट को कांग्रेस नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया. ऐसा कर रागिनी नायक और दोनों कांग्रेस नेताओं ने रजत शर्मा को बदनाम करने की कोशिश की.
मनिंदर सिंह ने कहा कि रजत शर्मा पिछले 40 सालों से पत्रकारिता में हैं और वे अपने सभ्य व्यवहार के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने टीवी स्क्रीन पर कभी चिल्लाकर भी बात नहीं की. कांग्रेस नेता रागिनी नायक को भी छह दिन बाद तब पता चला है जब उनके किसी फॉलोवर ने उसे सुना होगा. उसके बाद जानबूझकर रजत शर्मा को बदनाम करने के लिए गाली वाला वीडियो ट्वीट में डाला गया. उसके बाद इंडिया टीवी ने रागिनी नायक, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को टैग करते हुए सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वे झूठे और बेबुनियाद हैं. इंडिया टीवी ने कहा था कि ये आरोप मानहानि वाले हैं और वे फेक न्यूज की श्रेणी में आते हैं.
हिन्दुस्थान समाचार
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