सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले से जुड़ी दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से कई तीखे सवाल किए. साथ ही NTA और केंद्र को फटकार लगाई. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है.
कोर्ट ने कहा कि किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए. कोर्ट ने एनटीए और केंद्र से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता के मुताबिक आज ही आदेश नहीं दे सकते. कोर्ट ने कहा कि यदि 0.001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है तो उससे निपटा जाना चाहिए. बच्चों ने पढ़ाई की है हम उनकी मेहनत को भूल नहीं सकते.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरा कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहा है जो इस तरह से पास हो गया है, इसकी जांच की जानी चाहिए. अदालत ने केंद्र और एनटीए को यह भी कहा कि वे NEET-UG के खिलाफ दायर याचिकाओं को विरोधात्मक मुकदमे के रूप में न लें. सुप्रीम कोर्ट ने NTA और केंद्र को गलती होने पर स्वीकार करने और सुधार करने की बात कही.
आपको बता दें कि नीट मामले में अमूल्य विजय पिनापति और नितिन विजय की ओर से याचिका दायर की गई. इसमें नीट के पेपर लीक होने की जांच करने की मांग की गई है. दूसरी ओर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा हाईकोर्ट में दायर मामले को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे. तो वहीं पेपर लीक मामले की जांच की मांग समेत तमाम पहलुओं पर एक दर्जन के करीब दाखिल याचिकाओं पर भी 8 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा.
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