नीट परीक्षा रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से एक बार फिर इनकार कर दिया है. इसी के साथ एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 जुलाई तक जवाब मांगा है.
मंगलवार को जस्टिस विक्रम नाथ और एस वी एन भाटी की बेंच ने NEET UG 2024 परीक्षा रद्द करने के मामले में सुनवाई की साथ ही चार याचिकाएं ट्रांसफर कराने वाली एनटीए की अर्जी पर भी सुनवाई की. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से NTA को जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की बात कही. इसके बाद कोर्ट ने NTA को 8 जुलाई तक जवाब देने और लंबित याचिका के साथ टैग करने के निर्देश दिए.
दरअसल, याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट से नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन बेंच ने इस मांग को खारिज कर दिया. बेंच ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. अगर परीक्षा जारी रही तो काउंसलिंग भी जारी रहनी चाहिए. कोर्ट ने छात्रों को धीरज रखने के लिए कहा और कहा कि वो चिंता न करें.
आपको बता दें कि ये याचिका स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को शिकायत दायर की थी. इसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी.
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से इनकार करते हुए परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को नोटिस जारी करते हुए कहा- NEET UG की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है. हमें इसका जवाब चाहिए.
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