शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को फिर बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने दिल्ली राउज एवैन्यू कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगा दी है. अब केजरीवाल को तब तर जेल में रहना होगा, जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं सुना देता और दो से तीन दिन में कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है.
आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी.
जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. ईडी ने अपनी एसएलपी में कोर्ट से कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर आसीन है.
निचली अदालत से केजरीवाल को जमानत
दरअसल, शराब घोटाला मामले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को दिल्ली की राउज एवैन्यू कोर्ट ने एक लाख के मुचलके पर जमानत दे दी थी.
हालांकि सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा था. जिस पर कोर्ट ने कहा था कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं. अदालत ने केजरीवाल को राहत देते हुए कहा कि वो कल यानी शुक्रवार को 1 लाख के मुचलके पर तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं.
कोर्ट के सामने ईडी के वकिल ने क्या दलील दी
ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. ASG राजू ने कहा कि हमें लिखित में प्रस्तुतियां पेश करने के लिए समय नहीं दिया गया. यह बिल्कुल भी सही नहीं है. ईडी ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला दिया है. ईडी ने आज ही इस मामले में कोर्ट से सुनवाई करने की मांग की.
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