दिल्ली हाई कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली ईडी की याचिका पर 25 जून को फैसला सुनाएगा. जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच फैसला सुनाएगी.
हाई कोर्ट ने 21 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाई कोर्ट ने फैसला आने तक जमानत देने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. आज ही ईडी ने हाई कोर्ट में इस मामले पर लिखित दलीलें दाखिल करके केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगाने की मांग की है.
ईडी ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का पूरा आदेश ही गलत है. ईडी के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने ईडी की दलीलों और साक्ष्यों पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया और न ही कानून के मुताबिक फैसला दिया. ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2023 के बाद के जुटाए गए साक्ष्यों पर ध्यान नहीं किया और फैसला कर दिया. ईडी ने कहा है कि उसने 13 आंगड़िया, गोवा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के बयानों को अनदेखा करते हुए केजरीवाल को जमानत देने का आदेश दिया.
ईडी ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसे जमानत का विरोध करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देकर मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 के एक शर्त का उल्लंघन किया है. आज ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की ओर से जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टाल दिया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि जमानत पर रोक की मांग पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, जबकि जमानत पर रोक की मांग पर उसी समय आदेश पारित कर दिया जाता है.
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हिन्दुस्थान समाचार
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