उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को पेपर लीक मामलों के खिलाफ सख्त कानून लेकर आई. योगी कैबिनेट ने पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसमें दोषियों के लिए दो साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा एक करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.
बता दें कि प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं से गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं. खासतौर पर सिपाही भर्ती और समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा भर्ती (आरओ/एआरओ) भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मामले के बाद प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और परीक्षा संचालित कराने वाली संस्थाएं भी कठघरे में रहीं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए नए सिरे से व्यवस्था करने के साथ ही कानून बनाने के निर्देश दिए थे.
आपको बता दें कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी. 18 व 19 फरवरी को हुई लिखित परीक्षा का पेपर लीक हो गया था. इसके बाद 24 फरवरी को परीक्षा रद कर दी गई थी.
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