दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट की परीक्षा में सिलेबस के बाहर का प्रश्न पूछे जाने के आरोपों पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया है. जस्टिस धर्मेश शर्मा की वेकेशन बेंच ने केंद्र सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन को भी दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी.
यह याचिका नीट परीक्षा में शामिल होने वाले एक छात्र ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि नीट के फिजिक्स के प्रश्न पत्र में रेडियोएक्टिविटी पर सवाल पूछे गए थे, जबकि इस साल नीट के सिलेबस में रेडियोएक्टिविटी था ही नहीं.
याचिका में कहा गया है कि नीट की परीक्षा में एक प्रश्न में भयंकर गलती की गई है, जिसमें एनटीए ने गलत उत्तर को सही उत्तर करार दिया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील समीर कुमार ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है, वो भी तब जब आप भविष्य के डॉक्टर बनाने के लिए परीक्षा ले रहे हों.
हिन्दुस्थान समाचार
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