झारखंड हाईकोर्ट अब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त नजर आ रहा है. उच्च न्यायलय ने संताल प्रमंडल के सभी उपायुक्तों को आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को चिह्नित कर वापस भेजने की कार्ययोजना तैयार करने के
लिए कहा है और दो सप्ताह में रिपोर्ट भी मांगी है.
बुधवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने डानियल दानिश की जनहित
याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है. अदालत बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य का नहीं देश का मुद्दा बताया और केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करने की सलाह दी. अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित की गई है. अदालत ने यह भी कहा है कि इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी निर्दोष व्यक्ति को बिना वजह परेशान न किया जाए.
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