10 फरवरी 2024 से बंद हरियाणा-पंजाब के सीमा बनाने वाले शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है. हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर को खोलने के निर्देश पुलिस को दिए हैं.
बता दें 10 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद इस बॉर्डर को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया था और 5 महीने बाद भी बॉर्डर बंद है. बॉर्डर के बंद होने से आम लोगों को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है. वहीं अंबाला के व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.
बॉर्डर खोलने के लिए कई लोगों कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अब हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. पुलिस के अलावा कोर्ट ने किसान संगठन को भी आदेश दिया है, जिसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने को कहा गया है, वहीं पंजाब और हरियाणा को भी लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखने को आदेश दिया गया है. हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के लिए आदेश जारी करते हुए कहा है कि शंभू बॉर्डर में लगाए गए बैरिकेट 7 दिनों के अंदर हट जाने चाहिए.
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