सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए टाल दी है. शीर्ष अदालत ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामों पर अपने जवाब दाखिल करने का समय दिया है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.
बुधवार को केंद्र और NTA ने सुप्रीम कोर्ट में अपने-अपने हलफनामे दाखिल दिए और पूरी परीक्षा को भंग नहीं करने की अपील की. वहीं सीबीआई ने भी कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पेपर लीक की घटना स्थानीय तौर पर हुई है. परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट नहीं हुआ है. अ
NTA ने हलफनामे में कहा गया था कि पेपर लीक का जो वीडियो टेलीग्राम पर वायरल हुआ था, वो फेक है. और बड़ी सामूहिक गड़बड़ी से इनकार किया था. NTA ने कहा, कथित गड़बड़ी सिर्फ पटना और गोधरा केंद्रों में हुई थी और व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए. नेशनल टेस्टिंग ऐजेंसी गड़बड़ी में शामिल छात्रों के रिजल्ट रोक दिए हैं और उन्हें दंडात्मक कार्रवाई और निष्कासन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. वहीं केंद्र सरकार पहले ही कोर्ट को बता चुकी है कि वो NEET परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष में नहीं है. केंद्र ने अपने एफिडेविट बताया कि NEET काउंसलिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी। काउंसलिंग चार राउंड में की जाएगी. 8 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, NTA, CBI से इस मामले में कुछ सवालों के जवाब मांगे थे. वहीं सीबीआई को जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था. अब कोर्ट इस मामले पर 18 जुलाई को सुनवाई करेगा.
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