सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार यानि 12 जुलाई को फैसला सुनाएगा. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच फैसला सुनाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि वो आज पूरक चार्जशीट दाखिल करने जा रही है जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद को आरोपी बनाया जाएगा. इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपके पास सबूत हैं लेकिन आम तौर पर जांच अधिकारी को तब तक गिरफ्तार नहीं करनी चाहिए जब तक उसके पास दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हों. यही मानक होना चाहिए.
बता दें कि ईडी ने 17 मई को ही राऊज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू से पूछा था कि मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को केजरीवाल मामले से कैसे अलग करते हैं. तब राजू ने मनीष सिसोदिया की भूमिका पर दलील देते हुए गोवा चुनाव का जिक्र किया था. जिसमें शराब कंपनियों से नकदी ली गई और गोवा चुनाव में खर्च की गई. उन्होंने कहा था कि हमारे पास साक्ष्य हैं कि हवाला के जरिए धन का लेनदेन हुआ.
10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 02 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था. इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था.
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