नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह पहले हाई कोर्ट जाएं. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बेशक यह परेशान करने वाली घटनाएं हैं लेकिन इस मामले पर सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट सक्षम है.
बता दें याचिकाकर्ताओं ने 2 जुलाई की भगदड़ की घटना की जांच के लिए शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की थी. साथ ही घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है. याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की है. याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है.
उल्लेखनीय है कि हाथरस में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में सौ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे. इस मामले में हाथरस पुलिस ने सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 (2), 223 और 238 के तहत दर्ज की गई है.
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