सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट मामले में कहा कि दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा से जुड़े एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. यूपी सरकार के आदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने को कहा गया. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ यह बताएं कि उनके पास कौन-से और किस प्रकार के पकवान उपलब्ध हैं. कोर्ट ने सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी और तीनों राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है.
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