एससी/एसटी आरक्षण के मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले कोटे में अब एक और कोटे को मंजूरी दे दी है. यानि कि अब कोटे में कोटा मिला करेगा. शीर्ष अदालत का कहना है कि राज्य सरकार अब अनुसूचित जाति और जनजातियों में सब-केटेगरी बना सकेंगी.अदालत का कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है.
बता दें सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 6/1 से ये फ़ैसला सुनाया. सीजेआई चंद्रचूड़ सहित 6 जजों ने इस पर समर्थन दिखाया, जबकि जस्टिस बेला त्रिवेदी इससे असहमत रहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘हालांकि आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने में कठिनाई होती है. इस सब-कैटेगरी का आधार यह है कि एक बड़े समूह में से एक ग्रुप को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है.’ अदालत ने कहा कि इससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा.
जस्टिस बीआर गवई ने सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर दिए गए बीआर अंबेडकर के भाषण का हवाला दिया. जस्टिस गवई ने कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि एससी/एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं, जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है.’
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने 2004 में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के फैसले में कहा था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उप श्रेणियों में बांटने का अधिकार नहीं है.
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