नई दिल्ली: नीट पेपर लीक का मुद्दा इन दिन सुर्खियों का हिस्सा रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया गया है. न्यायालय की तरफ से कहा गया कि यह कोई सिस्मैटिक फेलियर नहीं है साथ ही पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित है. हमारी तरफ से ढांचागत कमियों पर ध्यान दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक को रोकने के लिए पूरा एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है.
NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि NEET-UG 2024 के पेपर में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ था, लीक केवल पटना और हज़ारीबाग तक ही सीमित था। pic.twitter.com/GYnPeDjlCx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 2, 2024
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला तमाम पक्ष-विपक्ष की दलीलों को ध्यान में रखकर दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने यहा भी कहा कि अगर किसी की शिकायतों का निवारण नहीं हुआ है तो वो हाई कोर्ट में अर्जी दे सकता है. हमारा निष्कर्ष यही है कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है और यह सिस्टमेटिक भी नहीं है ऐसे में सभी दोबारा नीट की परीक्षा की मांग को खारिज किया जा रहा है.
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