नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटा देने के आदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ममता सरकार को नोटिस जारी किया है. बता दें कि यह नोटिस कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश फटकार लगाते हुए ये आदेश दिया है. इस पर बंगाल सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है.
हाईकोर्ट ने सुनाया था यह फैसला
बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार की तरफ से मुस्लिम जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में दायर करने की बात की गयी थी. इसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. साथ ही इसमे आदेश देते हुए कहा था कि साल 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी जिसे अब कदम उठाया गया है.
सरकार को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ममता सराकार से नोटिस जारी करते हुए इस मामले पर जवाब मांगा गया है. कोर्ट की तरफ से कहा गया कि किस आधार पर ये कोटा दिया गया है. न्यायालय में जेबी पारदीाला और मनोज सिन्हा के साथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब का हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है.
कमेंट