हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बालात्कार के मामले में जेल में बंद गुरमीत राम रहीम फिर एक बार जेल से बाहर आ गया है. राम रहीम को इस बार 21 दिन की फरलो मिली है. जिसके बाद मंगलवार सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर उसको रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा किया गया है. राम रहीम, बागपत स्थित बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो गया. बताया जा रहा है कि वो इसी आश्रम में रहकर समय बिताएगा. एक गाड़ी में हनीप्रीत के अलावा ड्राइवर राजा और सीपी अरोड़ा, जबकि दूसरी गाड़ी में ड्राइवर प्रीतम, एडवोकेट हर्ष अरोड़ा और डॉक्टर पीआर नैन थे. पुलिस सुरक्षा में राम रहीम को जेल से आश्रम तक लाया गया.
बता दें इससे पहले राम रहीम को इसी साल जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी. और फिर 10 दिन के लिए आगे भी बढ़ाया गया था. इसके बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि रामरहीम को पैरोल या फरलो हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर न दी जाए. फिर बाबा राम रहीम की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर पैरोल या फरलो पर रोक हटाने की मांग की गई. जिसके बाद हाईकोर्ट ने राम रहीम को पैरोल या फरलो देने का फैसला हरियाणा सरकार पर छोड़ दिया. अब प्रदेश सरकार ने राम रहीम को 21 दिन की फरलो दे दी.
गुरमीत राम रहीम, अपने आश्रम में दो शिष्याओं के साथ रेप करने का दोषी है. वो बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है. राम रहीम को पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में मामले में दोषी करार दिया था. इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
पैरोल और फरलो में अंतर
आम तौर पर पैरोल उन कैदियों को दी जाती है जिन्होंने अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया है और जिनके दोबारा अपराध करने का जोखिम कम माना जाता है. वहीं फरलो एक अल्पकालिक, अस्थायी रिहाई है जो सुधारात्मक उपाय के रूप में दोषियों को जेल से दी जाती है.
ये भी पढ़ें- कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी ने कोंकणी समुदाय से मांगी माफी, जानें पूरा मामला
ये भी पढ़ें- अगले 7 दिन जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 22 राज्यों में तेज बरसात की चेतावनी
कमेंट