अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड 6 आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें इससे पहले अदालत ने अपने फैसले में आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, सोहिल गनी, सैयद जमीर हुसैन और इकबाल भाटी को दोषी करार दिया था.
साल 1992 में 100 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज छात्राओं के गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में 18 आरोपी थे. अब तक 14 को सजा सुनाई जा चुकी है. एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है.
बता दें आरोपियों ने स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाली करीब 250 लड़कियों की नग्न तस्वीरें हासिल की थी. फिर उन्हें लीक करने की धमकी देकर 100 से अधिक छात्राओं के साथ गैंगरेप किया. गैंग के लोग स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को फार्महाउस पर बुलाते थे. उनके साथ गैंगरेप करते थे. इन बच्चियों की उम्र उस समय 11 से 20 साल के बीच बताई जा रही है.
ये भी पढ़ें- डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, CBI से स्टेटस रिपोर्ट की तलब, नेशनल टॉस्क फोर्स का होगा गठन
ये भी पढ़ें- कलकत्ता HC ने लड़कियों को यौन इच्छाओं पर कंट्रोल करने की दी थी सलाह, अब सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला
कमेंट