नई दिल्ली: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपित बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गौरव गोयल ने ये आदेश दिया.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो बिभव कुमार के खिलाफ दाखिल चार्जशीट के पेजों की नंबरिंग कर दें. दरअसल, बिभव की ओर से कहा गया था कि चार्जशीट पन्नों पर पेज नंबर नहीं दिया गया है. ऐसे में उन्हें सभी दस्तावेज पूरे हैं या नहीं, ये पता नहीं चल पा रहा है. उसके बाद कोर्ट ने पेजों पर नंबरिंग करने का आदेश दिया.
आज बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया. बिभव ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है, जो अभी लंबित है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 जुलाई को बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके पहले तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के दिलो-दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है. स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थीं. कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी आशंका है कि अगर बिभव को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है.
दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव को गिरफ्तार किया था. इस मामले में स्वाति मालीवाल ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी.
हिन्दुस्थान समाचार
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