Tuesday, May 20, 2025
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions
  • Disclaimer
Ritam Digital Hindi
Advertisement Banner
  • Home
  • Nation
  • World
  • Videos
    • Special Updates
    • Rashifal
    • Entertainment
    • Legal
    • Business
    • History
    • Viral Videos
  • Politics
  • Business
  • Entertainment
  • Sports
  • Opinion
  • Lifestyle
No Result
View All Result
Ritam Digital Hindi
  • Home
  • Nation
  • World
  • Videos
    • Special Updates
    • Rashifal
    • Entertainment
    • Legal
    • Business
    • History
    • Viral Videos
  • Politics
  • Business
  • Entertainment
  • Sports
  • Opinion
  • Lifestyle
No Result
View All Result
Ritam Digital Hindi
No Result
View All Result
  • Home
  • Nation
  • World
  • Videos
  • Politics
  • Business
  • Entertainment
  • Sports
  • Opinion
  • Lifestyle
Home Nation

बंगाल बंद और न्यायमूर्ति सिन्हा के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर HC की फटकार, वकील पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

मुख्य न्यायाधीश ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अदालत वकील संजय दास को भविष्य में कोई भी जनहित याचिका दायर करने से रोकती है. इसके साथ ही न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के खिलाफ दायर याचिका के लिए भी वकील पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह याचिका भी खारिज कर दी गई.

Editor Ritam Hindi by Editor Ritam Hindi
Aug 28, 2024, 04:55 pm IST
FacebookTwitterWhatsAppTelegram

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा द्वारा बुलाए गए बंगाल बंद के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता वकील संजय दास को कड़ी फटकार लगाई और उन्हें आजीवन जनहित याचिका दायर करने से प्रतिबंधित कर दिया. साथ ही, न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के खिलाफ एक अन्य जनहित याचिका दायर करने के लिए उन्हें 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह आदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने बुधवार को दिया.

घटना की शुरुआत मंगलवार रात से हुई. भाजपा ने मंगलवार को बंगाल में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था, जिसे राज्य सचिवालय नवान्न ने अवैध करार दिया. इसके बाद, वकील संजय दास ने भाजपा के बंद के विरोध में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की. याचिका में मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को संदर्भित करते हुए उन्होंने इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की. अदालत ने उन्हें बुधवार सुबह 11 बजे उपस्थित रहने का निर्देश दिया था.

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ में मामले की सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने वकील संजय दास से पूछा कि उन्होंने अपने हलफनामे में खुद को एक जनहितकारी और जनकल्याणकारी व्यक्ति बताया है लेकिन क्या वे किसी भी जनहित कार्य का उदाहरण दे सकते हैं. इसके जवाब में वकील ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आपने 10 साल से कानून की प्रैक्टिस की है लेकिन इस दौरान आपने कोई भी जनकल्याणकारी कार्य नहीं किया है. फिर आप खुद को जनहितकारी और गरीबों का हितैषी कैसे कह सकते हैं? इस पर भी वकील सन्न रह गए और कोई उत्तर नहीं दिया. मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा, “आप अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं.”

इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “आपने मंगलवार को याचिका दायर कर मेरे कार्यालय को संदर्भित करते हुए कहा कि इसे तुरंत सुनना चाहिए. क्या आपको लगता है कि हम अदालत में मूर्खों की तरह बैठे हैं? अदालत को खेल का मैदान मत समझिए. हम आपकी ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे. इस मामले को खारिज कर देना चाहिए.”

मुख्य न्यायाधीश ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अदालत वकील संजय दास को भविष्य में कोई भी जनहित याचिका दायर करने से रोकती है. इसके साथ ही न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के खिलाफ दायर याचिका के लिए भी वकील पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह याचिका भी खारिज कर दी गई.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हाई कोर्ट में किस मामले की सुनवाई किस न्यायमूर्ति की अदालत में होगी, यह तय करने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश का होता है. आप मुख्य न्यायाधीश को उनका काम सिखा रहे हैं? यह अदालत की अवमानना है.”

इस प्रकार हाई कोर्ट ने वकील की दोनों जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया और उन्हें भविष्य में जनहित याचिका दायर करने से प्रतिबंधित कर दिया.

हिन्दुस्थान समाचार  

ये भी पढ़ें- देश में बनाए जाएंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर… मोदी सरकार ने लगाई मुहर, जानें कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

ये भी पढ़ें- ‘मैं निराश और डरी हुई हूं…’ कोलकाता रेप-मर्डर केस पर बोलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

Tags: BJP ProtestCulcutta High CourtBengal Bandh
ShareTweetSendShare

संबंधितसमाचार

अवैध बांग्लादेशियों पर लगातार कार्रवाई जारी
Nation

अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर लगातार कार्रवाई जारी, अबतक कितने घुसपैठियों पर कसा शिकंजा

कभी मंदिर तो कभी हिन्दुओं पर निशाना, मानसिक विक्षिप्तता की आड़ में खतरनाक खेल!
Nation

कभी मंदिर तो कभी हिन्दुओं पर निशाना, मानसिक विक्षिप्तता की आड़ में खतरनाक खेल!

पाकिस्तान जासूसों को गिरफ्तार
Nation

पाकिस्तानी जासूसों पर भारत का लगातार एक्शन जारी, जानिए पहले कब-कब आए ऐसे मामले

आतंक के समर्थक तुर्की पर भारत का कड़ा प्रहार
Nation

आतंक के समर्थक तुर्की पर भारत का कड़ा प्रहार, पर्यटन से व्यापार तक सर्वव्यापी बहिष्कार

'शरिया' बंदिशों में बंधा अफगानिस्तान, जानिए 2021 से अब तक के बड़े प्रतिबंध
Nation

‘शरिया’ बंदिशों में बंधा अफगानिस्तान, जानिए 2021 से अब तक के बड़े प्रतिबंध

कमेंट

The comments posted here/below/in the given space are not on behalf of Ritam Digital Media Foundation. The person posting the comment will be in sole ownership of its responsibility. According to the central government's IT rules, obscene or offensive statement made against a person, religion, community or nation is a punishable offense, and legal action would be taken against people who indulge in such activities.

ताज़ा समाचार

अवैध बांग्लादेशियों पर लगातार कार्रवाई जारी

अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर लगातार कार्रवाई जारी, अबतक कितने घुसपैठियों पर कसा शिकंजा

कभी मंदिर तो कभी हिन्दुओं पर निशाना, मानसिक विक्षिप्तता की आड़ में खतरनाक खेल!

कभी मंदिर तो कभी हिन्दुओं पर निशाना, मानसिक विक्षिप्तता की आड़ में खतरनाक खेल!

पाकिस्तान जासूसों को गिरफ्तार

पाकिस्तानी जासूसों पर भारत का लगातार एक्शन जारी, जानिए पहले कब-कब आए ऐसे मामले

आतंक के समर्थक तुर्की पर भारत का कड़ा प्रहार

आतंक के समर्थक तुर्की पर भारत का कड़ा प्रहार, पर्यटन से व्यापार तक सर्वव्यापी बहिष्कार

'शरिया' बंदिशों में बंधा अफगानिस्तान, जानिए 2021 से अब तक के बड़े प्रतिबंध

‘शरिया’ बंदिशों में बंधा अफगानिस्तान, जानिए 2021 से अब तक के बड़े प्रतिबंध

सामने आई पाकिस्तान की एक और जिहादी साजिश

सोशल मीडिया पर कर्नल सोफिया कुरैशी के घर पर हमले की कहानी झूठी, मामला निकला फर्जी

पाकिस्तान ने भारत के सामने टेके घुटने

पाकिस्तान ने BSF जवान पूर्णिया कुमार को छोड़ा, DGMO की बैठक के बाद हुई रिहाई

बीआर गवई बने भारत के मुख्य न्यायधीश

जस्टिस बीआर गवई बने भारत के 52वें चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ

हिन्दू पहचान के आधार पर अब तक देश में कहां और कितनी हत्याएं?

हिन्दू पहचान के आधार पर अब तक देश में कहां और कितनी हत्याएं?

भारत में 'एक्स' पर चीनी अखबार Global Times का अकाउंट बंद, फेक न्यूज फैलाने पर कार्रवाई

भारत में ‘एक्स’ पर चीनी अखबार Global Times का अकाउंट बंद, फेक न्यूज फैलाने पर कार्रवाई

  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions
  • Disclaimer

© Ritam Digital Media Foundation.

No Result
View All Result
  • Home
  • Nation
  • World
  • Videos
  • Politics
  • Opinion
  • Business
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Sports
  • About & Policies
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    • Terms & Conditions
    • Disclaimer

© Ritam Digital Media Foundation.