सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने के मामले सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई दोषी साबित हो जाता है तो भी उसके घर को गिराना उचित नहीं है. शीर्ष अदालत ने राज्यों सरकारों और स्थानीय निकायों की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, क्योंकि वह आरोपी है. कोर्ट ने कहा आरोपी होने के आधार पर किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए. देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा.
बता दें जमीयत उलेमा ए हिन्द ने याचिका दाखिल कर बुलडोजर कल्चर पर रोक लगाने की मांग की गई थी. याचिका में बिना नोटिस घरों के गिराने का आरोप लगाया गया है. साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय को जबरन निशाना बनाने का भी आरोप लगाया गया था. जिसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सारी कार्रवाई म्युनिसिपल कानून के अनुसार की गई है. उन्होंने बताया कि अवैध कब्जे के मामलों में म्युनिसिपल संस्थाओं द्वारा नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन लोगों के घरों पर कार्रवाई हुई है वो अवैध कब्जा किया हुए थे या अवैध निर्माण करा रहे थे. उनके अपराधों के आधार पर कार्रवाई नहीं की गई है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता अदालत के सामने गलत ढंग से मामले को रख रहे हैं. बुलडोजर की कार्रवाई नियमों का पालन करते हुए की गई है. मेहता ने कोर्ट के समक्ष रखे गए मामलों का हवाला देते हुए कहा कि नोटिस बहुत पहले जारी किए गए थे और लोग पेश नहीं हुए. तब जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि अगर किसी की कोई कमी भी हो तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए. जस्टिस गवई ने कहा कि अगर निर्माण अनधिकृत है, तो ऐसे मामलों में भी कार्रवाई कानून के अनुसार होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर में चाकू मारने के आरोपित बच्चे के पिता के घर पर बुलडोजर कार्रवाई पर कहा कि एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है लेकिन उसके लिए उसका घर गिरा दिया जाए, यह तरीका सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के दोषी साबित होने के बाद भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में दिशा-निर्देश बनाए जाने की जरूरत है. कोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी करने के लिए सभी पक्षों से सुझाव मांगा.
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