नैनीताल: हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि, वन भूमि, गोला नदी भूमि को अवैध रूप से खरीदने और बेचने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश देते हुए तीन दिसंबर की तिथि नियत की है. मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई.
मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी हितेश पांडेय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि लैंड माफियाओं द्वारा स्टैंपो में रेलवे, वन, आदि सरकारी भूमियों को भारी मात्रा गैर कानूनी दस्तावेज बनाकर निरंतर बेचा जा रहा है. भूमि में कई लोग ऐसे भी हैं जो उत्तराखंड राज्य से बाहर से आकर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से अवैध रूप से बस गए व कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के मूल नागरिक नहीं है और इन्हें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जो चुनाव के समय उनका प्रयोग वोट बैंक के रूप में करते हैं.
हिंदुस्तान समाचार
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