Sandeep Ghosh: आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं. डॉ. संदीप घोष अभी सीबीआई की गिरफ्त में हैं. कोलकाता हाईकोर्ट ने भी संदीप घोष के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपी है. संदीप घोष ने हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायलय से डॉ. संदीप घोष को तगड़ा झटका लगा है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए सीबीआई को जांच करने की मंजूरी दे दी. उल्लेखनीय है कि, कोलकाता हाईकोर्ट ने संदीप घोष के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच को एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. आरजी कर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉ. अख्तर अली ने संदीप घोष के खिलाफ संस्थान में कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी.
बता दें इसकी जांच पहले कोलकाता पुलिस कर रही थी. 19 अगस्त को संदीप घोष के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा सात के तहत मामला दर्ज किया था.
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