नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी की तीन दिनों की हिरासत में भेज दिया है. शुक्रवार को अमानतुल्लाह खान की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 दिन की ED हिरासत की समाप्ति के बाद AAP विधायक अमानतुल्ला खान को राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। pic.twitter.com/9kHgmFdrOv
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2024
ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को 6 सितंबर तक की ईडी हिरासत में भेजा था. ईडी ने आज कोर्ट में पेश करके अमानतुल्लाह खान की दस दिनों की और हिरासत की मांग की थी. सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपित है. इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने कहा था कि अमानतुल्लाह खान ने जांच में सहयोग नहीं किया. ईडी ने 14 समन जारी किए थे लेकिन वो केवल एक में ही पेश हुए और वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर. ईडी ने अमानतुल्लाह खान की ओर से जांच को गुमराह करने का आरोप लगाया था. ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान को दूसरे आरोपितों के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने की जरूरत है इसलिए अमानतुल्लाह खान की दस दिनों की हिरासत दी जाए.
ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित की और अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है. ईडी के मुताबिक छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं. ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी. करीब पांच हजार पेज की चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपित बनाया है, उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल हैं. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपित बनाया है. ईडी के मुताबिक ये मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. ईडी के अनुसार, अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपित कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में 8 करोड़ रुपये की एंट्री की गई है. जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची. जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी.
इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई की ओर से दर्ज केस में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सीबीआई ने इस मामले में 23 नवंबर 2016 को एफआईआर दर्ज की थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई. सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपितों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया.
हिन्दुस्थान समाचार
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