Punjab And Haryana High Court on Live in Relationship: भारत में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालो की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग लिव-इन रिलेशनशिप रह रह हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहते हैं. अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. यशपाल बनाम राज्य सरकार मामले को सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले वो कपल भी सुरक्षा के हकदार हैं, जिन्होंने किसी और से शादी की हो. उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए.
ये फैसला हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को परिभाषित करते हुए दिया. कोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ें में से अगर किसी शादी हुई है, तो उसको उसके परिवार के सदस्यों, करीबी रिश्तेदारों और नैतिक निगरानी वालों से खतरे को देखते सुरक्षा का दावा करने का अधिकार है. हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि, इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ें में से अगर किसी का बच्चा है और वो नाबालिग है, तो ऐसे में कोर्ट माता-पिता को आदेश दे सकती है कि वो उसकी देखभाल करें.
सुरक्षा के मामले के संदर्भ में सिंगल बेंच ने जो बात कही थी उसके उत्तर में हाईकोर्ट ने ये बात कही. बता दें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ये आदेश उस याचिका पर दिया, जिसमें मुद्दा था कि एक साथ रह रहे कपल अपने जीवन और आजादी की सुरक्षा चाहते हैं, तो क्या उनकी वैवाहिक स्थिति और अन्य परिस्थितियों की जांच के बिना कोर्ट को उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए.
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