साल 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए सीरियल बम ब्लॉस्ट मामले में पटना हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है. हाईकोर्ट ने दोषियों की फांसी की सजा को 30 साल की कैद में बदल दिया है. पटना हाई कोर्ट की जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया.
दअसल, 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे. उनकी रैली थी. इसी दौरान सिलसिलेवार बम ब्लॉस्ट हुए थे. जिसमें कई लोग घायल हुए थे और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले की जांच की थी. जिसके बाद 9 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी, एनआईए की विशेष अदालत ने 2021 में इस मामले में फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को मौत की सजा दी थी और आर्थिक जुर्माना भी लगाया था. इस मामले में इम्तियाज आलम, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजीबुल्लाह अंसारी को पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी.अब हाई कोर्ट ने उन दोषियों की सजा में बदलाव करते हुए उन्हें 30 साल कैद की सजा सुनाई है.
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